MP Sambal Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे राज्य में मजदूरों और श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। हाल ही में, सीएम ने मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत 23,162 श्रमिक परिवारों को ₹505 करोड़ हस्तांतरित किए।
संबल योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है, जो विभिन्न लाभ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं: अनुग्रह सहायता: आकस्मिक मृत्यु के मामले में ₹4 लाख, प्राकृतिक मृत्यु के लिए ₹2 लाख, स्थायी विकलांगता के लिए ₹2 लाख, आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख और अंतिम संस्कार सहायता के रूप में ₹5,000। मातृत्व सहायता: महिला श्रमिकों के लिए ₹16,000।
शिक्षा लाभ: उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क कवरेज। स्वास्थ्य लाभ: आयुष्मान भारत निरामयम योजना के तहत सालाना ₹5 लाख का निःशुल्क चिकित्सा उपचार। खाद्य सब्सिडी: राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी वाले भोजन के लिए राशन कार्ड।
विशेष रूप से, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को भी संबल योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसका पंजीकरण चल रहा है। इस कदम का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है।
1 अप्रैल, 2018 को इसकी शुरुआत के बाद से, मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत 1.74 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया है, जिससे 6.58 लाख से अधिक लाभार्थियों को ₹5,927 करोड़ का लाभ मिला है। राज्य भर के श्रमिकों के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।
संबल योजना को अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल योजना के रूप में सराहा गया है, जो श्रमिकों को आजीवन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लाभ श्रमिकों को उनके जीवन के विभिन्न चरणों, शिक्षा से लेकर रोजगार और यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति तक के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करके, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाना है। संबल योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्य भर के श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
FAQs
संबल योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
संबल योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में मृत्यु होता है तो उसको ₹4,00,000 दीजिए जाते हैं और सामान्य मृत्यु होने पर उनको ₹2,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।